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कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं पर कार्रवाई के आदेश
Mon, 26 Apr 2021 10:50 AM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 26 Apr 2021 10:50 AM IST
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कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन भूमि अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं पर एसडीएम सदर ने एनएचएआई के भू अर्जन अधिकारी को सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति द्वारा प्रस्तुत किए आवेदन पर भू अर्जन अधिकारी कार्यालय से तय समय में कार्रवाई की जाए।
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एसडीएम सदर ने पत्र संख्या बीएलएस-एसडीएम-एसडीके/2021-3852 में कहा है कि कार्रवाई से समिति और एसडीएम कार्यालय को नियमानुसार अवगत कराया जाए। उपरोक्त परियोजना में तहसील सदर के मुहाल तुन्नु, पट्टा, ढलयार, जोल, पडग़ल, भराड़ी और उपरली भटेड़ में भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई ने भूमि अधिग्रहण करते समय बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती थीं। समिति ने 11 जनवरी को तहसीलदार सदर को प्रमाणों सहित शिकायत दर्ज करवाई थी।
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तहसीलदार सदर ने क्षेत्रीय अभिकरण सदर व दयोली से जांच करने के आदेश दिए थे। क्षेत्रीय अभिकरण ने जांच कर तहसीलदार सदर को अवगत करवाया कि उपरोक्त मुहालों में अधिग्रहित किए गए नंबर खसरा में उक्त इकाई ने मुसाबी में दर्ज करुकान भूमि अधिग्रहण करते समय मौके पर बनाए गए ततीमाजात (नक्शों) में दर्ज नहीं किए हैं।
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कुछ खसरा नंबरों के करुकान दर्ज किए हैं, लेकिन विभाजित कर दर्ज नहीं किए हैं। जिन खसरा नंबरों के करुकान दर्ज किए, उनका रिकॉर्ड पढ़ने योग्य नहीं है। पैमाने के अनुसार भी करुकान दर्ज नहीं किए गए हैं। क्षेत्रीय अभिकरण ने यह भी अपनी जांच रिपोर्ट में तहसीलदार सदर को अवगत करवाया है कि मुहाल पडग़ल, भराड़ी और उपरली भटेड़ का जो भूमि अधिग्रहण प्लान एनएचएआई ने उपलब्ध करवाया है वह रिडियूज है। उसमें करुकान भी दर्ज नहीं है, जिसे इंतकाल के साथ संलग्न ततीमाजात (नक्शों) से कंपेयर नहीं किया जा सकता है।