सरकार के आदेश, अब नीली नहीं खाकी टोपी पहनेंगे पुलिसकर्मी
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हिमाचल प्रदेश गृह विभाग के एक आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के ग्रेड एक और ग्रेड दो के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी खाकी रंग की टोपी पहनेंगे।
गृह विभाग ने यह आदेश 2012 के पुराने आदेश को रद्द कर जारी किया है। इसके बाद अब हिमाचल पुलिस के सिर्फ राजपत्रित अधिकारी ही नीली टोपी पहन सकेंगे। गृह विभाग ने इस आदेश को हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के सेक्शन 26 और 37 को आधार बनाते हुए जारी किया हैं।
हालांकि विभाग के इस आदेश को हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने गलत बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन का कहना है कि चार साल से पुलिस कर्मचारी नीली टोपी पहन रहे हैं।
ऐसोसिएशन का आरोप, नीचा दिखाने के लिए जारी किए आदेश
ऐसे में जान बूझकर कर्मचारियों को नीचा दिखाने के लिए विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने इस आदेश के लिए सीधे तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है।
कहा कि पुलिस अधिकारियों के ही इशारे पर गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। चौहान ने कहा कि हिमाचल पुलिस की वर्दी को बार- बार बदलने के बजाय अन्य विभागों की खाकी वर्दी को बदला जाना चाहिए। चौहान ने कहा कि पुलिस कांस्टेबलों के हित को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन गृह विभाग के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
Published By Ashok Chauhan