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कांगड़ा: नशे की तस्करी में दो दोषी महिलाओं को एक वर्ष का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Sat, 03 Oct 2026 04:44 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 03 Oct 2026 04:44 PM IST
सार
हिमाचल पुलिस के अनुसार अदालत ने दोनों आरोपियों को एक साल की कठोर कैद और प्रत्येक पर 10,000 का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नशे की तस्करी में संलिप्त दो दोषी महिलाओं को एक साल का कारावास हुआ है। पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला के प्रधान न्यायाधीश की ओर से 14 सितंबर को दलवीरो पत्नी अजय कुमार इंदौरा, और रोशनी पुत्री अजय कुमार निवासी चन्नी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दोषी ठहराया। हिमाचल पुलिस के अनुसार अदालत ने दोनों आरोपियों को एक साल की कठोर कैद और प्रत्येक पर 10,000 का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई।
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यह मामला पुलिस स्टेशन डमटाल, पुलिस जिला नूरपुर की एफआईआर संख्या 65/2021 से संबंधित है, जो एनडीएंडपीएस अधिनियम की धारा 21, 29 और 61-85 के तहत दर्ज की गई थी। हिमाचल पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि यह सजा पुलिस की गहन जांच और न्यायालय के समक्ष प्रभावी अभियोजन का परिणाम है। हिमाचल प्रदेश पुलिस अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत अन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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