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Shimla News: 25 साल की युवती से चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा, साथ में जुर्माना

Wed, 15 May 2024 05:43 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 15 May 2024 05:43 PM IST
सार

25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी ने गाड़ी सिखाने के बहाने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। 
 

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In the case of misdeed of a 25 year old girl the culprit was sentenced to 12 years rigorous imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

शिमला जिला अदालत ने 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़िता के लिए मुआवजे की सिफारिश भी की गई है। विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल ने बुधवार को सरकार बनाम दोषी मामले में दोषी को यह सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को आईपीएस की धारा 506 के तहत 2 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा धारा 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने किया। उन्होंने बताया कि 27 मई 2020 को दोषी (जोकि रिश्ते में उसका चचेरा भाई) ने पीड़िता को गाड़ी सिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में एक जंगल में ले गया था। इस दौरान दोषी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर और किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी देता था। डर से पीड़िता ने यह बात किसी को न बताई। तीन-चार दिन के बाद दोषी फिर से पीड़िता को फोन करके परेशान करने लगा। लेकिन, इस बीच पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और 2 जून 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
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इस दौरान तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आईपीसी की धारा 376, 506 और 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस मामले की जांच तत्कालीन उप निरीक्षक जसवंत सिंह ने की थी। 

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