फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Imprisonment to prison warder including prisoner who fled away from custody

हिरासत से भागे कैदी सहित लापरवाह जेल वार्डर को कैद

Sat, 30 Jan 2021 08:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर) Published by: Krishan Singh Updated Sat, 30 Jan 2021 08:44 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment to prison warder including prisoner who fled away from custody
कैद की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने हिरासत से भागे एक कैदी को एक साल और सात माह की साधारण कैद व लापरवाह जेल वार्डर को इसी मामले में एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को अदालत ने कैदी मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी नकोदर, जिला जालंधर (पंजाब) को भादंसं की धारा 224 और आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में तैनात जेल वार्डर सचिन को भादंसं की धारा 224 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। मामला 15 अगस्त 2019 का है। 

विज्ञापन


उन्होंने बताया कि नाहन जेल में सजा काट रहे कैदी मुकेश कुमार के बीमारी की हालत में मेडिकल कॉलेज में जेल वार्डर के साथ भेजा गया था। इस बीच, कैदी जेल वार्डर को चकमा देकर अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गया। कैदी फरार होने के तुरंत बाद इसकी जानकारी तत्कालीन जेल अधीक्षक जयगोपाल लोदटा ने सदर पुलिस थाना नाहन को दी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 19 अगस्त 2019 को फरार कैदी मुकेश को पंजाब के नवांशहर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन


मामले की छानबीन के दौरान आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में तैनात जेल वार्डर की लापरवाही पाई गई। लिहाजा, तफ्तीश पूरे होने पर कैदी और जेल वार्डर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की गई। बता दें कि कैदी मुकेश नाहन जेल में दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास काट रहा है। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शनिवार को माननीय अदालत में सभी गवाहों के ब्यान रिकॉर्ड किए गए। ट्रायल के बाद न्यायाधीश गीतिका कपिला की अदालत ने दोनों दोषियों को यह सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed