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शिमला: विदेशी नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म में पांच-पांच वर्ष की कैद
Mon, 14 Nov 2022 10:53 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 14 Nov 2022 10:53 PM IST
सार
पुलिस ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था। 15 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
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कोर्ट(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जांबिया के दो नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म में पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सोलन ने दोनों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोलन पुलिस ने दोषियों से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया था।
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15 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनो विदेशी नागरिकों को चिट्टा रखने के जुर्म के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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