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Shimla News: हिमालयन ब्रह्म समाज की भूमि पर बना अवैध भवन कल टूटेगा
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हाईकोर्ट के आदेशों पर एमसी ने बनाई टीम
सुबह 10:00 बजे शुरू होगा अवैध निर्माण गिराने का काम
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में एजी चौक के पास हिमालयन ब्रह्म समाज की जमीन पर बना अवैध भवन वीरवार को गिराया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के दूसरे ही दिन मंगलवार को नगर निगम शिमला ने इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए टीम गठित कर दी है।
अधिशासी अभियंता राजेश ठाकुर की अगुवाई वाली चार सदस्यीय टीम वीरवार सुबह 10:00 बजे मशीनरी और मजदूर लेकर खुद यह अवैध निर्माण तोड़ेगी। इस टीम में निगम वास्तुकार, सहायक अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंताओं को शामिल किया है। इस बारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधिकारी शहरी, बालूगंज पुलिस को भी सूचित कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में यह अवैध निर्माण गिराया जाएगा। नगर निगम के अनुसार मौके पर अवैध तरीके से चार कमरे, किचन, बाथरूम आदि का निर्माण किया है। यह निर्माण साल 2018 में हुआ। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस अवैध निर्माण को 23 अक्तूबर 2021 को गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि आज तक इसे नहीं तोड़ा गया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नगर निगम से पूछा था कि आखिर आज तक इन आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई।
आदेशों के बाद हरकत में आया निगम
नगर निगम ने दो मई को ही इस अनाधिकृत भवन के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए थे। अदालत ने अगली सुनवाई में नगर निगम आयुक्त और वास्तुकार को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब 19 जून को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इन आदेशों के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया है।
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कनलोग में भी टूटेगा अवैध निर्माण
नगर निगम वीरवार को ही पुलिस के साथ कनलोग क्षेत्र में बनाए अवैध शेड को भी गिराने जा रहा है। इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम पहले भी यहां चार शेड गिरा चुका है। अब मुख्य शेड हटाने की तैयारी है।
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सुबह 10:00 बजे शुरू होगा अवैध निर्माण गिराने का काम
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में एजी चौक के पास हिमालयन ब्रह्म समाज की जमीन पर बना अवैध भवन वीरवार को गिराया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के दूसरे ही दिन मंगलवार को नगर निगम शिमला ने इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए टीम गठित कर दी है।
अधिशासी अभियंता राजेश ठाकुर की अगुवाई वाली चार सदस्यीय टीम वीरवार सुबह 10:00 बजे मशीनरी और मजदूर लेकर खुद यह अवैध निर्माण तोड़ेगी। इस टीम में निगम वास्तुकार, सहायक अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंताओं को शामिल किया है। इस बारे में जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधिकारी शहरी, बालूगंज पुलिस को भी सूचित कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में यह अवैध निर्माण गिराया जाएगा। नगर निगम के अनुसार मौके पर अवैध तरीके से चार कमरे, किचन, बाथरूम आदि का निर्माण किया है। यह निर्माण साल 2018 में हुआ। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस अवैध निर्माण को 23 अक्तूबर 2021 को गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि आज तक इसे नहीं तोड़ा गया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नगर निगम से पूछा था कि आखिर आज तक इन आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई।
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आदेशों के बाद हरकत में आया निगम
नगर निगम ने दो मई को ही इस अनाधिकृत भवन के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए थे। अदालत ने अगली सुनवाई में नगर निगम आयुक्त और वास्तुकार को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब 19 जून को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इन आदेशों के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया है।
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कनलोग में भी टूटेगा अवैध निर्माण
नगर निगम वीरवार को ही पुलिस के साथ कनलोग क्षेत्र में बनाए अवैध शेड को भी गिराने जा रहा है। इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम पहले भी यहां चार शेड गिरा चुका है। अब मुख्य शेड हटाने की तैयारी है।