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Shimla News: डस्टबिन नहीं लगा है तो गाड़ी की नहीं होगी पासिंग
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परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
अभी 5 मई तक मिलेगी राहत, चलेगा जागरुकता अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। आपके वाहन में अगर डस्टबिन नहीं लगा है तो ऐसे वाहनों की परिवहन विभाग अब पासिंग नहीं करेगा। इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। यह निर्देश अभी पांच मई के बाद वाहन चालकों पर लागू होंगे।
आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) ने 5 मई तक चालान की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एक विशेष जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में बसों और टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक कर उन्हें सूचित कर दिया है। आरटीओ का कहना है कि इस दौरान चालकों को वाहन में डस्टबिन की अनिवार्यता और स्वच्छता नियमों की जानकारी मौके पर दी जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग के इस फैसले से सरकारी, निजी बसों और टैक्सी चालकों को राहत मिली है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एमवीआई) को यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं वाहनों को पासिंग दी जाए जिनमें डस्टबिन की व्यवस्था हो। नियमों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जाए। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी सड़क के किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और खाना खाने के बाद खाली पैकेट खुले में फेंक देते हैं। नई व्यवस्था से न केवल पर्यटन स्थलों में कूड़ा फैलने से रुकेगा बल्कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है, वह भी नहीं होगा। वाहनों में डस्टबिन रखने के बाद चालक उसमें इकट्ठे होने वाले कूड़े को पेट्रोल पंप या बस अड्डे पर रखे कूड़ेदानों में डाल सकते हैं।
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कोट
चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों के खाली रेपर लोग कहीं भी फेंक देते हैं। गंदगी न फैले और पर्यावरण को नुकसान न हो इसलिए चालक गाड़ी में डस्टिबन रखेगा तो साफ सफाई रहेगी। 5 मई तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियमों की अवहेलना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
-अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला
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अभी 5 मई तक मिलेगी राहत, चलेगा जागरुकता अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। आपके वाहन में अगर डस्टबिन नहीं लगा है तो ऐसे वाहनों की परिवहन विभाग अब पासिंग नहीं करेगा। इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। यह निर्देश अभी पांच मई के बाद वाहन चालकों पर लागू होंगे।
आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) ने 5 मई तक चालान की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एक विशेष जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में बसों और टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक कर उन्हें सूचित कर दिया है। आरटीओ का कहना है कि इस दौरान चालकों को वाहन में डस्टबिन की अनिवार्यता और स्वच्छता नियमों की जानकारी मौके पर दी जाएगी।
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क्षेत्रीय परिवहन विभाग के इस फैसले से सरकारी, निजी बसों और टैक्सी चालकों को राहत मिली है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एमवीआई) को यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं वाहनों को पासिंग दी जाए जिनमें डस्टबिन की व्यवस्था हो। नियमों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जाए। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी सड़क के किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और खाना खाने के बाद खाली पैकेट खुले में फेंक देते हैं। नई व्यवस्था से न केवल पर्यटन स्थलों में कूड़ा फैलने से रुकेगा बल्कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है, वह भी नहीं होगा। वाहनों में डस्टबिन रखने के बाद चालक उसमें इकट्ठे होने वाले कूड़े को पेट्रोल पंप या बस अड्डे पर रखे कूड़ेदानों में डाल सकते हैं।
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चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों के खाली रेपर लोग कहीं भी फेंक देते हैं। गंदगी न फैले और पर्यावरण को नुकसान न हो इसलिए चालक गाड़ी में डस्टिबन रखेगा तो साफ सफाई रहेगी। 5 मई तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियमों की अवहेलना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
-अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला