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एचआरटीसी कर रही गुमराह, शहर में चलेंगी टैक्सियां

Thu, 30 Oct 2014 02:55 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 30 Oct 2014 02:55 PM IST
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hrtc Taxi matter court explanation on the matter

प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी में टैक्सियां चलाए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत ने एचआरटीसी को प्रतिवादी बनाते हुए टैक्सियां बंद किए जाने के मामले पर जवाब तलब किया है।

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मुख्य न्यायाधीश मंसूर एहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ शिमला शहर में चल रहे अव्यवस्थित ट्रैफिक के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एचआरटीसी आम लोगों को यह कह कर गुमराह कर रही है कि हाईकोर्ट ने टैक्सियां चलाए जाने पर रोक लगा दी है।

वास्तव में हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इन टैक्सियों में सफर करने का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जोकि वृद्ध या फिर अपंग हैं। कोर्ट ने इन टैक्सियों का संचालन सही तरीके से करने के आदेश दिए थे।
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एचआरटीसी को इस मुद्दे पर अपना स्टैंड अदालत के समक्ष तीन नवंबर तक रखना होगा। इस दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। अब तीन नवंबर की तारीख पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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