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HP Secretariat Clerk Recruitment: अब स्नातक के समकक्ष योग्यता से नहीं बन पाएंगे राज्य सचिवालय के क्लर्क, नियमों में किया बदलाव
Wed, 25 May 2022 11:15 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 25 May 2022 11:15 AM IST
सार
राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर क्लर्कों के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है।
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हिमाचल प्रदेश सचिवालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अब स्नातक के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता से उम्मीदवार क्लर्क (लिपिक) नहीं बन पाएंगे। राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर क्लर्कों के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। इसमें अब पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। यानी इससे पहले स्नातक या इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पात्रता होती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
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इसके अलावा यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर अनुबंध आधार पर नियुक्त क्लर्कों को सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है तो वे बर्खास्तगी के 45 दिन के भीतर नियोक्ता एजेंसी से उच्च पद वाली अपीलेट अथारिटी के पास अपील कर सकते हैं। चयन होने के बाद अगर किसी गर्भवती महिला को नौकरी के लिए फिट नहीं पाया जाता है तो 12 सप्ताह के बाद फि टनेस टेस्ट होगा। अगर वह सेवाएं देने के लिए सही पाई जाती हैं, तो नियुक्ति दी जाएगी।
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