HP Panchayat Election: चुनाव खर्च को लेकर आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, ये रहेगी अधिकतम सीमा
प्रदेश में आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। वहीं बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिला परिषद चुनाव अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में होते हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने और अनावश्यक धनबल के उपयोग को रोकने के लिए खर्च सीमा तय की गई है।
जिला परिषद के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा निर्धारित प्रारूप में जमा कराना होगा। जिला परिषद प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से ही सभी चुनावी लेन-देन किए जाएंगे। आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक समय-समय पर इन खातों की जांच करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम पार्षद उम्मीदवार की चुनाव में खर्च की सीमा एक लाख
राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के लिए भी चुनावी खर्चे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नगर निगम में पार्षद 1 लाख, नगर काउंसिल 75 हजार और नगर परिषदों में पार्षद 50 हजार रुपये राशि चुनाव में खर्च कर सकता है।