फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HP High Court Rejected Petition in ASP Gaurav Singh Transfer Case.

एएसपी गौरव सिंह के तबादले के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Fri, 12 Aug 2016 09:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 12 Aug 2016 09:34 AM IST
विज्ञापन
HP High Court Rejected Petition in ASP Gaurav Singh Transfer Case.
एएसपी गौरव सिंह - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल हाईकोर्ट ने बद्दी से कांगड़ा स्थानांतरित किए एएसपी गौरव सिंह मामले में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। मामले पर कुछ देर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति मांगकर पहली याचिका वापस ले ली।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की सूरत में इसे खारिज कर दिया। याचिका में बद्दी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजीव कुमार कौंडल ने आरोप लगाया था कि यह तबादला आदेश राजनीति से प्रेरित है।
विज्ञापन


इस अधिकारी ने मात्र 6 महीने में 170 मामलों में अवैध खनन करने वाली गाड़ियों को जब्त कर 25 लाख रुपये की रिकवरी की। इसी कार्यकाल में 12 केस एनडीपीएस, 2 मर्डर, 2 चेन स्नैचिंग और 4 डिपार्टमेंटल करप्शन से जुड़े केसों के अलावा अन्य अधिनियमों के तहत मामले सुलझाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

अब अवैध खनन पर एनजीटी या हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका

HP High Court Rejected Petition in ASP Gaurav Singh Transfer Case.
हिमाचल हाईकोर्ट

2 अगस्त 2016 को छपी खबरों के मुताबिक इस अधिकारी ने बद्दी से स्थानीय विधायक की पत्नी की गाड़ी जब्त की। आरोप था कि इस कारण राज्य सरकार ने विधायक के दबाव में  आकर गौरव सिंह का तबादला कांगड़ा कर दिया।

आरटीआई एक्टिविस्ट व याचिकाकर्ता राजीव कौंडल ने कहा कि एसोसिएशन अपनी इस मुहिम को जारी रखेगी। आईपीएस तबादला भले ही जनहित में न हो, उनकी ओर से अवैध खनन मामले पर एनजीटी अथवा हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। इस पर एसोसिएशन की बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed