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पीलिया पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, एसडीओ की जमानत रद्द
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 13 Feb 2016 09:29 AM IST
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में फैले पीलिया के मामले में गिरफ्तार आईपीएच विभाग के सहायक अभियंता अभिषेक शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने एसडीओ को बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। अश्वनी खड्ड से शिमला शहर के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है।
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इसमें विभागीय लापरवाही के कारण शहरभर में पीलिया बीमारी फैल गई। आरोप है कि शहरवासियों को सीवेज का पानी ही पिला दिया गया। गंदा पानी पिलाने के आरोप में अधिकारियों सहित कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को गिरफ्तार एसडीओ को हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने जमानत देने से मना कर दिया। न्यायालय ने प्रथम दृष्यया अधिकारी को दोषी पाया।
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व्यापारियों ने टैक्स पर मांगी छूट
व्यापार मंडल शिमला के महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि पीलिया रोग की चपेट में कारोबारी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण उनके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन्हें टैक्स पर छूट दे।
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27145 घरों की जांच
आयुक्त ने बताया कि नगर निगम शिमला के अधिकारी और कर्मचारी नगर में 27,145 घरों में व्यक्तिगत रूप से गए। लोगों को पानी की टंकियों को साफ करने के लिए प्रेरित किया।