फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HP High Court Orders on food security Officers in Himachal.

खाद्य सुरक्षा करने वाले अफसरों पर हाईकोर्ट का सख्त फैसला

Sun, 30 Apr 2017 10:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 30 Apr 2017 10:17 AM IST
विज्ञापन
HP High Court Orders on food security Officers in Himachal.

खाद्य पदार्थ सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरश: अमल में न लाने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम के तहत आने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश पारित किए हैं। 

विज्ञापन


इस अधिनियम से जुड़े एक मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के खिलाफ  प्रावधानों को लागू करने में अधिकारियों का रवैया लापरवाहीपूर्ण और गैर जिमेदाराना पाया गया है।
विज्ञापन


इसका  मूल कारण है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अनभिज्ञ हैं। इस कारण उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाए। आयुक्त खाद्य पदार्थ सुरक्षा को आदेश दिए हैं कि वह इस बाबत निदेशक न्यायिक अकादमी से विचार-विमर्श करें ताकि इस अधिनियम के तहत आने वाले अधिकारियों को नियमित तौर पर इस विषय से संबंधित प्रशिक्षण देने बाबत समयसारणी तैयार की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार फूड सेफ्टी अफसर ने प्रार्थी पंकज महाजन की दुकान से दालचीनी का सैंपल लिया था। इसके बाद एक सैंपल को फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के लिए कंडाघाट भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट 21 जून 2013 को आई।


दूसरे सैंपल की रिपोर्ट 23 जनवरी 2014 को खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला गाजियाबाद से भी आई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा ने 31 अगस्त 2015 को प्रार्थी के खिलाफ  मामला चलाने की स्वीकृति दी थी। 27 अप्रैल 2016 को प्रार्थी के खिलाफ  शिकायत दायर की गई। जबकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध करने के एक वर्ष के भीतर ही मामला चलाया जा सकता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed