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टूटीकंडी-माल रोड रोप-वे पर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Fri, 13 Jul 2018 08:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 13 Jul 2018 08:51 AM IST
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 hp high court ordered to file status report on tutikandi mall road ropeway construction

टूटीकंडी-माल रोड रोप-वे पर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टुटीकंडी- माल रोड रोपवे निर्माण मामले को लेकर पूर्व में गठित कमेटी को चार सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए हैं।

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न्यायालय ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण में हो रही देरी को लेकर मिले एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। इस पर प्रदेश सरकार और नगर निगम सहित प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नोटिस जारी किए थे।
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मामले को लेकर हुई सुनवाई में गठित कमेटी को चार सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

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मामले में सरकार ने कोर्ट को ये कहा

 hp high court ordered to file status report on tutikandi mall road ropeway construction

 इस मामले को लेकर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दो दिनों के भीतर फारेस्ट क्लीयरेंस संबंधित दस्तावेज केंद्रीय अथारिटी  को भेजे दिए जाएंगे। इस पर जल्द निर्णय आने की उम्मीद है।

 प्रोजेक्ट निर्माण से जुड़े ठेकेदार की ओर से बताया है कि एक सप्ताह के भीतर वन क्षेत्र के ऊपर से रोपवे के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु जरूरी आवेदन नगर निगम के समक्ष कर दिया जाएगा।

उधर नगर निगम ने इसके एक सप्ताह के भीतर इस बारे निर्णय लेने की बात कही है। केंद्र और राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर जरूरी कार्यवाई पूरी करने की बात कही है।  

यहां जानिए पूरा मामला

 hp high court ordered to file status report on tutikandi mall road ropeway construction
प्रतीकात्मक तस्वीर

इस प्रोजेक्ट के निर्माण शुरू होने में हुई देरी को लेकर अतुल कुमार ने न्यायालय को एक पत्र लिखा था। इस पर हाईकोर्ट ने निर्माण शुरू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर कतरे हुए राज्य सरकार और नगर निगम सहित निजी ठेकेदार उषा ब्रेको लिमिटेड को नोटिस जारी किए थे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विभिन्न कार्रवाई को पूरा करने के मद्देनजर दृष्टि से एक कमेटी का गठन किया था। 

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