HP High Court: 'गैर-जमानती मामले की कार्यवाही को रद्द करने का उच्च न्यायालयों के पास अधिकार'
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 23 May 2025 01:40 PM IST
सार
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों के पास ऐसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला