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HP High Court: मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टली
Thu, 07 Dec 2023 09:44 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 07 Dec 2023 09:44 PM IST
सार
गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में बहस पूरी हो गई। न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हुई है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक टल गई है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में बहस पूरी हो गई। न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ में तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हुई है। अभी हिमाचल सरकार की तरफ से बहस होना बाकी है। 20 दिसंबर को प्रदेश सरकार की ओर से बहस होगी। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी।
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सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीपीएस मामले की सुनवाई को लेकर आवेदन दायर किया था। सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। प्रदेश में वर्तमान में छह सीपीएस सरकार ने तैनात किए हैं। बाकायदा इन्हें मंत्रियों के साथ अटैच भी किया है। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती व कुछ अन्य लोगों ने सीपीएस की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई थी। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सीपीएस की नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए इसे लाभ का पद बताया है। बता दें कि सीपीएस की नियुक्तियों को तीन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है।
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