फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HP High court hearing on monkey killing in shimla city.

शिमला में बंदरों को मारने को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Wed, 20 Apr 2016 10:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 20 Apr 2016 10:44 AM IST
विज्ञापन
HP High court hearing on monkey killing in shimla city.
हाईकोर्ट ने शिमला शहर में बंदरों को वर्मिन घोषित करने वाली अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में बंदरों को वर्मिन घोषित करने वाली अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। मामले पर आगामी सुनवाई तीन मई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला सहित केंद्र और राज्य सरकार से इस संदर्भ में दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता राजेश्वर सिंह नेगी ने केंद्र सरकार की 14 मार्च 2016 को जारी उस अधिसूचना को अवैध ठहराने की गुहार लगाई है जिसके तहत शिमला शहर में जंगलों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले बंदरों को छह माह के लिए वर्मिन घोषित कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के मुताबिक इस घोषणा के चलते बंदरों को रिहायशी क्षेत्रों में बिना किसी अनुमति के मारा जा सकेगा। बंदरों को मारना कोई अपराध नहीं होगा। प्रार्थी का कहना है कि बंदरों को कीड़े-मकोड़े की तरह समझना मूर्खतापूर्ण निर्णय है।


विश्व में बंदरों की बौद्धिकता और सामाजिक व्यवहार पर रिसर्च की जा रही है। प्रार्थी का तर्क  है कि इस अधिसूचना को जारी करने के लिए जो उद्देश्य बताए जा रहे हैं वह वास्तविकता से कोसों दूर हैं। प्रार्थी की मांग है कि बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed