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जमाखोरी के खिलाफ हिमाचल ने अपनाया ये फॉर्मूला?

Sun, 06 Jul 2014 10:04 AM IST
Updated Sun, 06 Jul 2014 10:04 AM IST
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hp govt will take strict action against Hoarding

हिमाचल सरकार ने भी केंद्र के फैसले के बाद सूबे में जमाखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी थोक विक्रेता अपने पास 10 क्विंटल तथा फुटकर विक्रेता 2 क्विंटल प्याज का ही भंडारण कर पाएगा।

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आलू के लिए थोक विक्रेता 20 क्विंटल और फुटकर विक्रेता 4 क्विंटल का भंडारण कर सकता है। प्रदेश में खाद्यान्न (दाल, तेल, चीनी, नमक) भंडारण की मौजूदा लिमिट को अब घटा कर 50 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि जमाखोरी न हो।

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जमाखोरी पर होगी कार्रवाई: बाली

hp govt will take strict action against Hoarding

दिल्ली से लौटे खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

बाली ने कहा कि कालाबाजारियों और जमाखोरों पर नियंत्रण रखने के लिए आलू और प्याज की सप्लाई चेन को सुचारु रखना जरूरी है।

भारत सरकार के खाद्य, वित्त तथा कृषि मंत्री के साथ हुई सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी है कि राज्यों में किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की जमाखोरी और कालाबाजारी सहन नहीं की जाएगी।

दुकानों में रेट लिस्ट लगाना होगा अनिवार्य

hp govt will take strict action against Hoarding

प्रदेश की सभी फल सब्जी और किराने की दुकानों में अब दुकानदारों को आज के भाव की लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो नहीं लगाएगा उस पर कार्रवाई होगी। दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगाने के लिए चार दिन का वक्त दिया है। इसकी तीन माह के बाद समीक्षा की जाएगी।

दिल्ली में हुई खाद्य मंत्रियों की बैठक में आश्चर्य जताया गया कि हिमाचल में जमाखोरों के खिलाफ एक ही एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री ने प्रधान सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह सभी जिला उपायुक्तों को नए फैसलों की जानकारी दें। सभी स्टॉक होल्डर अगले तीन दिन के भीतर अपने स्टाक की जानकारी संबंधित विभाग को दें।

दुकानदारों को 14 जुलाई तक अपना स्टॉक मैंटेन करने को कहा गया है। सोमवार से दुकानदारों को खाद्यान्न की लिमिट बनानी होगी। 50 फीसदी फिक्स लिमिट का मतलब दुकानदारों के पास वर्तमान में जो स्टाक है, वो उन्हें अब आधा रखना होगा।

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