{"_id":"6a7687eccf27da243e3afd375c90bffe","slug":"hp-govt-will-go-to-sc-in-dhumal-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एएन शर्मा, धूमल मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एएन शर्मा, धूमल मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
सुरेश शांडिल्य/अमर उजाला, शिमला
Updated Mon, 15 Feb 2016 10:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व आईपीएस अधिकारी एएन शर्मा को पुनर्नियुक्ति देने के मामले में हिमाचल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेमकुमार धूमल भी आरोपी बनाए गए थे।
विज्ञापन
धूमल की याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी के लिए महाधिवक्ता (एजी) कार्यालय ने फाइल सरकार को भेज दी है। सूत्रों की मानें तो विधि विशेषज्ञों ने अपील दायर करने की सिफारिश की है। मामला अब गृह विभाग के विचाराधीन है।
विज्ञापन
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ जारी किए तलबी आदेशों को चुनौती दी थी। उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताकर प्राथमिकी रद्द करने की अर्जी दी थी।
विज्ञापन
अगस्त 2013 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर में धूमल पर आरोप थे कि उन्होंने वर्ष 2007 में सीएम रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एएन शर्मा को नियमों के विपरीत पुनर्नियुक्ति दी थी। दिसंबर 2015 में हाईकोर्ट ने मामले का रिकार्ड देखने के बाद टिप्पणी की थी कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता है और दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश जारी किए थे।
मामले पर ओपिनियन दे दिया गया है। अब यह मामला राज्य सरकार के गृह विभाग के पास है। - श्रवण डोगरा, महाधिवक्ता, हिमाचल सरकार