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भवनमालिकों को राहत, सड़क से एक मंजिल ऊंचा बना सकेंगे मकान

Tue, 28 Jun 2016 10:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 28 Jun 2016 10:18 AM IST
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HP Govt give permission to build house roadside.

राजधानी शिमला के बाद अब पूरे प्रदेश में सड़क से एक मंजिल ऊंचा मकान बना सकेंगे। वैली व्यू बचाने के लिए सरकार ने सड़क से ऊंचे भवन निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। अब प्रदेश सरकार ने शिमला में प्रतिबंध हटाकर भवन मालिकों को राहत दी है।

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इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को इसका प्रारूप तैयार करने को कहा है। इसके बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राहत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने सड़क किनारे तीन या इससे कम मंजिलों का निर्माण किया है।
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नियमों के मुताबिक पहले से ही चार मंजिलें बना चुके लोगों को राहत नहीं मिलेगी। भले ही उनका भवन सड़क से ऊंचा न हो। सरकार का मानना है कि लोगों ने सड़क के साथ जमीनें खरीद रखी हैं, लेकिन रोक के चलते उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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अभी सड़क से ऊपर डेढ़ मीटर तक ही निर्माण की मंजूरी
टीसीपी नियमों के मुताबिक अभी सड़क से डेढ़ मीटर ऊंचाई तक ही भवन बना सकते हैं। इससे ऊपर भवन बनाने पर नक्शा पास नहीं होता है।

राजधानी शिमला के टीसीपी एरिया के चिह्नित वैली व्यू में अब सड़क से ऊपर एक मंजिल बनाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिल चुकी है। अब इसे हिमाचल के अन्य शहरों में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका फायदा हिमाचल के सभी भवन मालिकों को दिया जाएगा।- सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री

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