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Himachal News: हिमाचल में नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी का अब राज्य कैडर, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना
Sun, 23 Feb 2025 10:52 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 23 Feb 2025 10:52 AM IST
सार
प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है।
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हिमाचल सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब नायब तहसीलदार, कानूनगाे और पटवारी का राज्य कैडर होगा। यानी अब वह प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेंगे। अब मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
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इससे पूर्व नायब तहसीलदारों के मंडलीय कैडर होते थे। यानी इनके कैडर शिमला, मंडी और कांगड़ा के मंडलायुक्तों के अधीन आते थे। इसी तरह पटवारी व कानूनगो के जिला और सेटलमेंट कैडर रहे हैं। अब यह भी खत्म कर राज्य कैडर बनाए गए हैं। यानी अब नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी की सेवाएं राज्य में कहीं पर भी ली जा सकेंगी। उन्हें जिलों से बाहर भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।
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नायब तहसीलदारों के मामले में अब अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव राजस्व नियोक्ता व अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। निदेशक भू-रिकॉर्ड पटवारी और कानूनगो के लिए नियोक्ता व अनुशासनात्मक प्राधिकारी रहेंगे। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों के वरिष्ठता व अन्य स्थापना मामलों का निपटारा निदेशक भू-रिकॉर्ड के स्तर पर होगा।
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नए नियमों के बनने तक पुराने तरीकों से होगी भर्ती व पदोन्नति
राज्य सरकार ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि संबंधित भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाना है। इसलिए पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया को अब तक पुराने नियमों के तहत ही किया जाएगा।
ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दी थी राजस्व कर्मियों ने
बीते साल जुलाई माह में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने के फैसले के बाद राजस्व कर्मियों ने सरकार को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवारखानों व कानूनगो ऑफिस में ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद विरोधस्वरूप ऑनलाइन काम बंद कर दिया था। हालांकि, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
राज्य सरकार ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि संबंधित भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाना है। इसलिए पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया को अब तक पुराने नियमों के तहत ही किया जाएगा।
ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दी थी राजस्व कर्मियों ने
बीते साल जुलाई माह में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने के फैसले के बाद राजस्व कर्मियों ने सरकार को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवारखानों व कानूनगो ऑफिस में ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद विरोधस्वरूप ऑनलाइन काम बंद कर दिया था। हालांकि, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।