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UNLOCK 1: हिमाचल में इस दिन से खुल सकेंगे होटल और रेस्टोरेंट, गाइडलाइन जारी
Tue, 09 Jun 2020 09:35 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 09 Jun 2020 09:35 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल में बुधवार से कुछ शर्तों के साथ होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद मंगलवार देर शाम को गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत सरकार की बीते दिनों आठ जून से होटल खोलने के लिए बनाए नियमों को ही प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देशों को भी विभाग ने शामिल किया है। बुधवार से प्रदेश में होटलों, रेस्टोरेंट, बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे खोलने की राह साफ हो गई। सरकारी होटल भी काम करना शुरू कर देंगे।
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जो होटल कारोबारी निजी होटलों को खोलना चाहते हैं वे भी नियमों के तहत कारोबार शुरू कर सकेंगे। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल के होटलों में ठहरने की सुविधा अभी स्थानीय लोगों को ही मिलेगी। बाहरी राज्यों के सैलानियों को कमरे देने पर पूर्ण पाबंदी है। हालांकि बाहरी राज्यों से सरकारी और व्यापारिक कार्य के लिए आने वालों को होटलों में ठहरने की छूट है। पर्यटन गतिविधियों के लिए होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।
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रेस्टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सैनिटाइज करनी होगी। अगर कोई परिवार रेस्टोरेंट में आता है तो उनका टेबल शेयर हो सकता है। रेस्टोरेंट स्टाफ को ग्लव्ज और मॉस्क पहनना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टारेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मोबाइल फोन पर डाउनलोड करने वालों को ही होटल-रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। होटल-रेस्तरां के स्टाफ और गेस्ट का रोजाना थर्मल स्कैनर से तापमान जांचा जाना भी अनिवार्य किया गया है। होटल में ठहरे व्यक्ति से मिलने बाहर से कोई नहीं आ सकेगा। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए होटलों को ऑनलाइन ही फार्म भरवाने और पेमेंट लेने का विकल्प दिया गया है। होटल के बाथरूम में गेस्ट द्वारा कपड़े धोने पर रोक रहेगी।
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