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Himachal News: श्रम कल्याण बोर्ड सूबे के 80 हजार श्रमिकों का रिकॉर्ड करेगा ऑनलाइन

Mon, 06 Nov 2023 01:56 PM IST
अरविन्द ठाकुर देश राज अत्री, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
देश राज अत्री, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 06 Nov 2023 01:56 PM IST
सार

श्रम एवं कामगार कल्याण बोर्ड में उन लोगों को पंजीकरण किया जाता है जो किसी ठेकेदार या फिर किसी के घर निर्माण के कार्य में लगे होते हैं। इन्हें और इनके बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

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Himachal Workers Welfare Board will register 80 thousand of Majdoors in state
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत 80,000 कामगारों का सारा रिकाॅर्ड जल्द ही ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर ट्रायल शुरू हो गया है। यूटीआरआई कंपनी रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रही है। शुरू में कंपनी 12 हजार कामगारों के रिकाॅर्ड को ऑनलाइन कर रही है। इसमें से 10,986 कामगारों के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है।

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इससे पहले कामगारों को पंजीकरण के कार्यों को करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर कई बार लगाने पड़ते थे लेकिन जैसे ही सारा रिकार्ड ऑनलाइन हो जाएगा। कामगार घर से भी पंजीकरण और कामगार बोर्ड से मिले हुए पहचान पत्रों का नवीनीकरण करवा सकेंगे। कंपनी जुलाई 2024 तक सारे कामगारों का रिकार्ड आनलाइन कर देगी। इसके अलावा कामगारों को अपने बच्चों की शादियों और उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्तियों के लिए भी घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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इतना ही नहीं ये लोग मेडिकल बिलों को आनलाइन लोड करके बिल का भुगतान घर बैठे करवा पाएंगे। हालांकि इस सारे रिकार्ड को कामगार बोर्ड के अधिकारियों से ही मंजूरी मिलेगी। वर्ष 2017 से मनरेगा मजदूरों को भी इस योजना में शामिल किया जाता था लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों के बाद अब केवल कामगार ही इस योजना में शामिल किए जाते हैं। मनरेगा मजदूरों को वर्ष 2022 से इस योजना से बाहर कर दिया है। योजना के तहत मजदूर अपने दो बच्चों तक ही आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस कार्य में भी रिकार्ड के ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आएगी।
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पंजीकरण के लिए 90 दिन काम करना जरूरी 
श्रम एवं कामगार कल्याण बोर्ड में उन लोगों को पंजीकरण किया जाता है जो किसी ठेकेदार या फिर किसी के घर निर्माण के कार्य में लगे होते हैं। इन्हें और इनके बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और उनकी शादियों के लिए भी 51000 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। बोर्ड में पंजीकरण के लिए मजदूर का किसी के घर या ठेकेदार के पास 90 दिन काम किया होना जरूरी होता है। इसके लिए आवेदन पत्र पर एक कॉलम उनके द्वारा भरा जाना होता है। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हुए होना जरूरी होते हैं। 


जुलाई 2024 तक ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड
भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर की की जिला श्रम कल्याण अधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि कार्यालय में मजदूरों के रिकाॅर्ड को ऑनलाइन करने का कार्य जारी है। जुलाई 2024 तक सारे कामगारों में मजदूरों के रिकार्ड को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

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