लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal pradesh high court grant interim bail to veterinary doctor

HP High Court: महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोप में पशु चिकित्सक को अंतरिम जमानत

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 31 Jan 2023 05:00 AM IST
सार

जिला बिलासपुर के पशु अस्पताल बरोटा में कार्यरत सुमित चंदेल पर महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। महिला कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना भराड़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोपों में पशु चिकित्सक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने जांच अधिकारी को आदेश दिए कि वह 50 हजार रुपये के मुचलके पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करे। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।



जिला बिलासपुर के पशु अस्पताल बरोटा में कार्यरत सुमित चंदेल पर महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। महिला कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना भराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 366, और 341 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता भी उसी अस्पताल में कार्यरत है जहां याचिकाकर्ता तैनात है।


बीमार पशु को देखने के लिए दोनों को कई बार एक साथ गांव जाना पड़ता है। शिकायतकर्ता अपनी ड्यूटी करने में कोताही बरतती है और कई बार बीमार पशुओं को देखने नहीं आती। याचिकाकर्ता ने उसे ऐसा करने से रोका है। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह स्थानीय निवासी है और पुलिस जांच में हमेशा सहयोग देगा।

उसने मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शिकायतकर्ता को निर्देश दिए हैं, जिसके आहत होकर उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस जांच में सहयोग देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;

Followed

;