फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal pradesh high court directions to state electricity board

हाईकोर्ट: देरी से मामला दर्ज करवाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करो

Thu, 16 Dec 2021 04:48 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 16 Dec 2021 04:48 PM IST
सार

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि मामला देरी से दायर करने के लिए लापरवाह रहे अधिकारी या कर्मचारी की वित्तीय जिम्मेदारी तय की जाए। उसकी लापरवाही के चलते बोर्ड पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है। 

विज्ञापन
himachal pradesh high court directions to state electricity board
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आर्बिट्रेटर की ओर से पारित अवार्ड को समय पर चुनौती न देने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने विद्युत बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कार्मिक को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने विद्युत बोर्ड की अपील को नामंजूर करते हुए यह आदेश पारित किए। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

विज्ञापन


एकल पीठ ने आर्बिट्रेटर के अवार्ड को चुनौती देने में हुई 8 महीने 5 दिनों की देरी को माफ करने के लिए विशेष कारण न पाते हुए विद्युत बोर्ड के आवेदन को खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने आदेश जारी किए है कि जांच 31 मार्च, 2022 तक पूरी की जाए। मामला देरी से दायर करने के लिए लापरवाह रहे अधिकारी या कर्मचारी की वित्तीय जिम्मेदारी तय की जाए। उसकी लापरवाही के चलते बोर्ड पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है।
विज्ञापन


आर्बिट्रेटर की ओर से पारित अवार्ड के अनुसार प्रतिवादी श्याम इंडस सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड को 4,28,98,551 रुपये प्रतिवर्ष 6 फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश पारित किए हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को यूं हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी जांच की जानी चाहिए। न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि आर्बिट्रेटर की ओर से पारित अवार्ड की प्रतिलिपि 16 जनवरी, 2019 को विद्युत बोर्ड के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दी थी। इस कारण बोर्ड अवार्ड पारित होने के बारे में अज्ञान होने का नाटक नहीं कर सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed