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हिमाचल पुलिस: अब दुर्घटना से मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 50 लाख
Thu, 15 Dec 2022 08:16 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 15 Dec 2022 08:16 PM IST
सार
दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपये बीमा रक्षण दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 30 लाख थी।
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हिमाचल पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित पूरक समझौते में वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपये बीमा रक्षण दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 30 लाख थी। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये का बीमा रक्षक दिया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत पुलिस विभाग में तैनात सिविल कर्मचारियों को भी सभी लाभ दिए जाएंगे।
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एनपीसीआई की पेशकश पर रुपये प्लेटिनम कार्ड की सुविधा पीएसपी शाताधारकों को दी जाएगी। इसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर दिया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन दिनेश कुमार यादव उप महाप्रबंधक एसबीआई देवेंदर कुमार संधू के बीच हुआ है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इसमें एसबीआई के साथ 18 अक्तूबर, 2019 को समझौता हुआ था।
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