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हिमाचल: टीजीटी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Mon, 21 Sep 2020 09:52 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 21 Sep 2020 09:52 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी में भरे जाने वाले 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका में तथ्यों को निराधार पाते हुए उसे खारिज किया। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया।
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जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये रखी गई है जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है। कोर्ट ने सरकार की ओर से रखी दलीलों से सहमति जताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
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