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हिमाचल: अब निजी प्लानर पास करेंगे घरेलू भवनों के नक्शे, इसी सप्ताह हो सकती है अधिसूचना
Tue, 06 Jul 2021 02:12 AM IST
अरविन्द ठाकुर
धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
धर्मेंद्र पंडित, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Tue, 06 Jul 2021 02:12 AM IST
सार
500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर और इससे ऊपर के प्लॉट के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। यह व्यवस्था नए प्लॉट के लिए होगी।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगमों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही घरेलू भवनों के नक्शे पास करेंगे। लोगों की आपत्तियों और सुझावों के बाद प्रदेश सरकार ने इसके नियम तय कर दिए हैं। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी हो सकती है। व्यावसायिक नक्शे पास करने की शक्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगमों के पास ही रहेगी।
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500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर और इससे ऊपर के प्लॉट के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। यह व्यवस्था नए प्लॉट के लिए होगी। जो मकान बन गए हैं, उनके लिए यह व्यवस्था लागू नहीं मानी जाएगी। निजी प्लानरों को नियमों के तहत नक्शा पास करना होगा। अगर नियमों को दरकिनार करते हुए नक्शे पास किए गए तो जुर्माना और जेल तक का भी प्रावधान किया गया है।
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खास बात यह है कि मकान का निर्माण पूरा होने के बाद कंपलिशन सर्टिफिकेट भी निजी प्लानर ही देंगे। प्रदेश सरकार की इस पहल से लोगों को टीसीपी, नगर निगमों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में भी निजी प्लानरों को नक्शा पास करने की शक्तियां दी जाने की प्रक्रिया चली थी लेकिन उस समय यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी।
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टीसीपी के अफसर करेंगे निरीक्षण
नक्शा सही तरीके से पास किया है या नहीं, इसकी जांच टीसीपी के अधिकारी कर सकेंगे। अधिकारी मौके पर किसी भी प्लॉट की जांच कर सकते हैं। गलती पाए जाने पर निजी प्लानरों पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही भवनों के नक्शे पास करेंगे। 500 स्क्वेयर मीटर तक निजी प्लानर, इससे ऊपर के प्लॉटों के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। - सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री