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एचपीयू शिमला: वीसी सिकंदर की नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के फैसले को दी चुनौती
Fri, 24 Sep 2021 02:27 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 24 Sep 2021 02:27 PM IST
सार
याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए दस वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है।
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एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच (एकल पीठ) के फैसले को चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ता धर्मपाल की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की गई है। शुक्रवार को इस अपील को लेकर सुनवाई होगी।
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कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए दस वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है।
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यह यूजीसी के नियमों के तहत जरूरी है। उधर, याचिकाकर्ता का कहना है कि सिंगल बेंच ने सरकार की सहमति से राजभवन की ओर से कुलपति की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को नजरअंदाज किया है। ब्यूरो
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