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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Information Commission: Appellants can participate in the proceedings of the Commission through video

HP Information Commission: अपीलकर्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोग की कार्यवाही में ले सकते हैं भाग

Wed, 10 Jan 2024 10:20 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 10 Jan 2024 10:20 AM IST
सार

अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दायर द्वितीय अपील और शिकायत की सुनवाई की दौरान अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोग की कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प भी दिया गया है।

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Himachal Information Commission: Appellants can participate in the proceedings of the Commission through video
हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की सचिव डॉ. सोनिया ठाकुर ने कहा कि आयोग की ओर से अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए हाइब्रिड मोड ऑफ हीयरिंग की शुरुआत की गई है। अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दायर द्वितीय अपील और शिकायत की सुनवाई की दौरान अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोग की कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प भी दिया गया है। डॉ. सोनिया ठाकुर ने कहा कि यह सुविधा 26 दिसंबर 2023 से शुरू कर दी है। इसके तहत अब अपीलकर्ताओं को भेजे जा रहे नोटिस में एक लिंक दिया जाता है।

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इसके माध्यम से अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित हो सकते हैं। अपीलकर्ताओं को यह भी विकल्प दिया है कि वे ई-मेल आईडी आयोग को भेज कर भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति नगण्य रहती है। कई कारणों से अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते। यह सुविधा आरंभ होने के बाद अपीलकर्ता अपील की सुनवाई के दौरान अपने स्थान से ही जुड़ पाएंगे, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सकेगा।
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इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जनसूचना अधिकारियों के ई-मेल भी एकत्रित किए हैं। 1 जनवरी से सभी जनसूचना अधिकारियों को ई-मेल से भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे उन्हें समय रहते नोटिस प्राप्त हो जाएं और वे आयोग के समक्ष अपना उत्तर उचित समय पर प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि अपीलों और शिकायतों पर निर्णय में गति लाने के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।

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