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पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के गुम होने पर हाईकोर्ट ने तलब किए कुल्लू के एसपी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 25 Oct 2018 12:14 PM IST
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के अगस्त 2015 में मनाली से गुम हो जाने के मामले मे पुलिस की ओर से उपयुक्त कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक कुल्लू को हाईकोर्ट में तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से इस मामले में समय-समय पर दायर हलफनामों के अवलोकन के बाद यह आदेश पारित किए हैं। इस मामले के अनुसार पोलैंड के नागरिक ब्रूनो सात अगस्त 2015 को मनाली पहुंचा था और 10 अगस्त 2015 को जरी से कसोल के लिए निकला था।
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उसके बाद वह रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। 20 अगस्त 2015 को पोलिश एंबेसी ने मनाली पुलिस के समक्ष ब्रूनो की रहस्यमयी स्थिति में गुम होने संबंधित रिपोर्ट रिपोर्ट दायर की थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता ब्रूनो के पिता ने पुलिस की ओर से इस मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए हैं और कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके बेटे को ढूंढने में सहायता की जाए। मामले पर सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
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