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हाईकोर्ट ने बंद कीं बंदर मारने से जुड़ी याचिकाएं

Tue, 12 Jul 2016 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 12 Jul 2016 09:41 AM IST
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himachal high court shimla
हिमाचल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने बंदरों को मारने की अनुमति के खिलाफ  दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि ऐसा ही मामला सुप्रीमकोर्ट के समक्ष लंबित है। ऐसे में जो भी निर्णय सुप्रीमकोर्ट से आएगा, वही निर्णय इन याचिकाओं पर भी लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को बंद करने का आदेश पारित कर दिया।

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उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में बंदरों को हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से वर्मिन घोषित करने की अधिसूचनाओं के खिलाफ  कुछ पशु प्रेमी संगठनों और लोगों ने चुनौती दी थी। उनका कहना है कि इस समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाना चाहिए न कि अमानवीय ढंग से इन्हें मार डालना चाहिए।

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एचआरटीसी हड़ताल मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई आज

himachal high court shimla

हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हड़ताल करने पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सोमवार को मामले में सभी कर्मचारियों को जवाब दाखिल करना था लेकिन कोर्ट से एक दिन का समय मांगा जिसके बाद सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया गया।

कोर्ट की रोक के बावजूद एचआरटीसी कर्मचारियों ने की हड़ताल की थी जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था।  अब मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।

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