केसीसी बैंक भर्ती: हिमाचल हाईकोर्ट ने 10 अगस्त तक तलब किया पूरा ब्यौरा
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केसीसी बैंक में भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हालांकि प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन, भर्ती के बारे में अंतिम रूप केवल न्यायालय की ही इजाजत से किया जाएगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रणजीत सिंह राणा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान केसीसी बैंक को आदेश दिए कि वह एनपीए की सूची 10 अगस्त तक न्यायालय के समक्ष दायर करे।
याचिका में आरोप लगाया गया है 8 और 9 जुलाई को होने वाली केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है।
आरबीआई की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 12 फीसदी से ज्यादा है तो वह बैंक न तो कोई नई शाखा खोल सकता है और न ही कोई नई भर्ती कर सकता है।
बैंक की एनपीए 15.29 फीसदी
वर्तमान में केसीसी बैंक की एनपीए 15.29 फीसदी है। ऐसे में नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत है। इसको रोकने के लिए ही प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसे कोर्ट ने जनहित से जुड़ा मामला पाते हुए स्वीकार कर लिया है।
इसके अलावा पहले ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी ने आदेश जारी कर रखा है कि केसीसी बैंक से जुड़ी कोई भी भर्ती आईबीपीएस, अधीनस्थ चयन बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। लेकिन, इस आदेश को भी नजरअंदाज कर भर्ती की जा रही है। मामले पर सुनवाई 10 अगस्त को होगी।