फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal high court seeks report from himachal govt over water supply shortage in shimla.

बुरी फंसी सरकार और एमसी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 11 Jun 2015 10:48 PM IST
Updated Thu, 11 Jun 2015 10:48 PM IST
विज्ञापन
himachal high court seeks report from himachal govt over water supply shortage in shimla.

राजधानी शिमला में पानी की समस्या पर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन से जवाब तलब किया है। आठ जून को अमर उजाला में छपी खबर पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से मई महीने में शहर में की गई पानी की आपूर्ति का पूरा रिकार्ड मांगा है।

विज्ञापन


साथ ही शहर के होटलों की वाटर स्टोरेज और खपत का भी विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। मामले की आगामी सुनवाई 29 जून को होगी। हाईकोर्ट ने शिमला शहर में साल भर रहने वाले पेयजल संकट के लिए वर्तमान सहित सभी पूर्व सरकारों और नगर निगम को जिम्मेवार माना है। कोर्ट ने नगर निगम को शहर में पानी की नियमित और एक समान आपूर्ति करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन

पूछा, क्या है पानी की जांच की प्रक्रिया

himachal high court seeks report from himachal govt over water supply shortage in shimla.

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने अमर उजाला की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पानी की जांच की प्रक्रिया क्या है? जांच कब-कब की जाती है? हाईकोर्ट ने नगर निगम से जनसंख्या के हिसाब से वार्डों में की गई पानी की आपूर्ति का रिकार्ड देने को भी कहा है।

नगर निगम से पूछा गया है कि बिजली नहीं होने की स्थिति में क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? पेयजल योजनाओं में कितने जनरेटर लगाए गए हैं? नगर निगम से ये भी पूछा है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों के जल का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है

पूछा, भविष्य के लिए क्या है योजना

himachal high court seeks report from himachal govt over water supply shortage in shimla.

क्या अवैध तौर पर कुछ लोगों ने इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जा भी किया हुआ है? कोर्ट ने बिजली बोर्ड से भी पेयजल योजनाओं में वैकल्पिक बिजली सप्लाई देने की व्यवस्था पर रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिमला शहर में जलापूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए भविष्य में क्या योजनाएं बनाई है? इसका रिकार्ड भी तलब किया है।

एक हफ्ते में दूर करनी होगी लीकेज- कोर्ट ने नगर निगम को एक हफ्ते के भीतर पानी की पाइपों की लीकेज को दूर करने के आदेश दिए हैं। कहा कि अगर नगर निगम के पास स्टाफ की कमी है तो राज्य सरकार अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed