Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- चयनित उम्मीदवार के इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्तता, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नही
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 14 May 2026 05:00 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार ज्वाइन करने के बाद पद से इस्तीफा देता है, तो वह पद उसी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सकता।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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