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हिमाचल: रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, याचिका लंबित रहने तक नहीं बढ़ेगी प्रक्रिया
Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST
Ankesh Dogra
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती से जुड़े मामले में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिका के लंबित रहने तक रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती से जुड़े मामले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि जब तक संबंधित याचिका लंबित है, तब तक रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां उठाई गईं। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान आउटसोर्स के माध्यम से रोगी मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर विराम लग गया है। हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के आश्वासन का सीधा असर रोगी मित्रों के पदों पर प्रस्तावित आउटसोर्स भर्ती पर पड़ेगा।
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भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे थे सवाल
रोगी मित्रों की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार का पक्ष सुना। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष कहा कि याचिका के लंबित रहने तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। रोगी मित्रों की नियुक्ति को लेकर सामने आए इस न्यायिक हस्तक्षेप के बाद अब आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी।
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