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बद्दी में चार हफ्ते में स्थिति सुधारो वरना बंद करने पड़ेंगे उद्योग: हाईकोर्ट

Fri, 07 Oct 2016 08:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 07 Oct 2016 08:45 AM IST
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Himachal High Court pulls up government over pollution in Baddi
हिमाचल हाईकोर्ट

प्रदेश सरकार ने सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट को बताया कि बद्दी में हर प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़े जाने को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। 

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यह कमेटी उद्योगों के कनेक्शनों की निगरानी रखेगी और उनकी प्लांट से कनेक्शन लेने में मदद करेगी। यह कमेटी हर पंद्रह दिन में अपनी रिपोर्ट पर्यावरण सचिव को सौंपेगी। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस वक्तव्य के बाद कमेटी को आदेश दिए कि चार सप्ताह के भीतर वांछित कार्रवाई करे वरना कोर्ट को उद्योग बंद करने के आदेश पारित करने पड़ेंगे।

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ये है सारा मामला

Himachal High Court pulls up government over pollution in Baddi

मामले के अनुसार सोलन जिला के बद्दी में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी का सही से उपचार न होने के कारण बद्दी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। करीब 60 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है।

इसकी प्रस्तावित क्षमता 250 लाख लीटर प्रतिदिन गंदे पानी का उपचार करने की है जबकि इसमें 110 लाख लीटर प्रतिदिन गंदे पानी का ही उपचार किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से कम दोहन किए जाने की बात जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक में सामने आई थी। मामले पर सुनवाई 9 नवंबर को होगी। 

हाटकोटी एनएच से लगते अवैध कब्जे हटाने के आदेश

Himachal High Court pulls up government over pollution in Baddi

प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू नेशनल हाईवे से लगते तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने एसपी शिमला को आदेश दिए कि वह सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ  फौरन कार्यवाई करे। कोर्ट ने ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि वह ठेके की शर्तों को अक्षरश: पूरा करे। 

मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रोंठी गांव के कुछ लोग सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इन तथ्यों के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए। गौरतलब है कि पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने साल 2014 में याचिका दायर कर सड़क कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत 

सरकार व ठेकेदार को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय समय पर सरकार व ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। सड़क के कार्य की निगरानी के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। यह कमेटी महीने में दो बार सड़क कार्य की निगरानी कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती है।

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