कोर्ट में तैनात अधीक्षक एवं प्रोसेस सर्वर को हाईकोर्ट का नोटिस, पूछा- क्यों न करें कार्रवाई
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हिमाचल हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिविजन) कोर्ट कसौली में तैनात अधीक्षक एवं प्रोसेस सर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अनुपालना न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने लॉरेंस स्कूल की ओर दायर अपील की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने लॉरेंस स्कूल की ओर से दायर अपील में प्रतिवादी नंबर 1 ए को नोटिस जारी किए थे। सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट कसौली में तैनात प्रोसेस सर्वर 26 दिसंबर को प्रतिवादी को समन देने गया परंतु वह घर पर नहीं मिला।
प्रोसेस सर्वर ने इसके बाद प्रतिवादी को फि र से तलाशने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी रिपोर्ट के साथ समन को बिना सर्विस के ही हाईकोर्ट को भेज दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अक्तूबर 2017 में प्रदेश की निचली अदालतों को निर्देश जारी किए हुए हैं कि प्रोसेस सर्वर को अपनी रिपोर्ट से पहले बार-बार समन सर्व करने के लिए जाना होगा ताकि नोटिस की तामील हो सके।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि प्रोसेस सर्वर इस मामले में केवल एक बार ही प्रतिवादी के घर गया था और उसने जानबूझकर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना की। मामले पर सुनवाई 27 फ रवरी को होगी।