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राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर भूस्खलन से हो रहे नुकसान पर हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस
Fri, 10 Sep 2021 06:31 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 10 Sep 2021 06:31 PM IST
सार
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश नमिता मानिकटला की ओर से दायर याचिका पर पारित किए।
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कोर्ट(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार होने वाले भूस्खलन से जानमाल के नुकसान को रोकने से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश नमिता मानिकटला की ओर से दायर याचिका पर पारित किए।
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नाजुक भूगर्भ वाले हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका है और हर साल राज्य में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले में विशेषज्ञों की ओर से दिए गए सुझाए और आवश्यक उपायों को उपयोग में लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए जाएं।
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