हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: बिना ठोस वजह पति से अलग रहना, बच्चों से बात नहीं करना मानसिक क्रूरता
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:17 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ना और अपने ही बच्चों से संपर्क तोड़ लेना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला