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हिमाचल हाईकोर्ट: सनवारा टोल प्लाजा मामले की सुनवाई 11 मई तक टली

Wed, 27 Apr 2022 09:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 27 Apr 2022 09:11 PM IST
सार

प्रदेश के सोलन के सनवारा स्थित टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 11 मई तक टल गई है। 

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Himachal High Court: Hearing of Sanwara toll plaza case adjourned till May 11
सनवारा टोल प्लाजा(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के सोलन के सनवारा स्थित टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 11 मई तक टल गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिए थे कि वह परवाणू सोलन अनुभाग के बीच लगभग दो किलोमीटर सड़क के अधूरे निर्माण की ताजा स्थिति शपथपत्र के माध्यम अदालत को बताए। अदालत ने इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लगने वाले समय की जानकारी भी मांगी है। प्रार्थी ने टोल प्लाजा को स्थापित करने पर सवाल उठाए हैं। प्रार्थी के अनुसार सनवारा में टोल प्लाजा स्थापित करना राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नियमों के विपरीत है।

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राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम 2008 के अनुसार कोई भी दो टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक ही खंड में नहीं हो सकते। प्रार्थी के अनुसार एक अन्य टोल प्लाजा चंडीमंदिर में स्थित है और जिला सोलन के परवाणू में 60 किलोमीटर के भीतर सनवारा टोल प्लाजा बनाया गया है। प्रार्थी का आरोप है कि काम पूरा होने से पहले टोल वसूला जा रहा है। निर्माण कार्य और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य अधूरा है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि 95 प्रतिशत कार्य भी पूरा कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने सनवारा टोल प्लाजा पर देय टोल टैक्स दरों को नियमित करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की गुहार लगाई है। 

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