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Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट ने 48 घंटे में ज्वाइन करने के दिए आदेश, उधर सरकार ने रद्द किए

Wed, 26 Apr 2023 07:57 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Apr 2023 07:57 PM IST
सार

राज्य सरकार ने दो न्यायवादियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उन सहायक या उप जिला न्यायवादी को 48 घंटे के भीतर ज्वाइन करने के आदेश दिए थे, जिन्होंने तबादला आदेशों के बावजूद अपना कार्यभार नहीं संभाला था। 

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Himachal High Court gave orders to join in 48 hours, on the other hand, the government canceled
तबादला(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालती आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने दो न्यायवादियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उन सहायक या उप जिला न्यायवादी को 48 घंटे के भीतर ज्वाइन करने के आदेश दिए थे, जिन्होंने तबादला आदेशों के बावजूद अपना कार्यभार नहीं संभाला था। 24 अप्रैल को ही सचिव गृह ने एक उप जिला न्यायवादी कृष्ण सिंह वर्मा और सहायक जिला न्यायवादी श्वेता सडयाल के तबादला आदेश रद्द कर दिए। उप जिला न्यायवादी कृष्ण सिंह वर्मा का तबादला 13 मार्च 2023 को आबकारी एवं कराधान कार्यालय शिमला से जिला न्यायवादी कार्यालय सिरमौर किया गया था।

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इसी तरह श्वेता सडयाल को भी उपायुक्त कार्यालय शिमला से जिला न्यायवादी कार्यालय मंडी स्थानांतरित किया गया था। अब सचिव गृह के आदेशों के तहत कृष्ण सिंह वर्मा का तबादला रद्द कर दिया गया है और श्वेता सडयाल को एचपीपीसीएल शिमला में समायोजित किया गया है। हालांकि, 24 अप्रैल को जगदीश कंवर संयुक्त निदेशक और आरएस परमार निदेशक अभियोजन की मौजूदगी में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिन न्यायवादियों को 13 और 31 मार्च की अधिसूचना के तहत नियुक्त या स्थानांतरित किया गया था, वे 48 घंटे के भीतर ज्वाइन करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ज्वाइन न करने की स्थिति में इन्हें निलंबित किया जाए और विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने पाया था कि वे अपने मनपसंद स्थानों में तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बना रहे हैं जिससे अदालतों की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। अभियोजन निदेशालय राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य दबाव से मुक्त होना चाहिए।
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