किलाड़ में नौकरी नहीं करने की याचिका हिमाचल हाईकोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 08 Oct 2021 10:00 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के आईटीआई संस्थाओं के प्रशिक्षक चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र किलाड़ में स्थित आईटीआई के प्रशिक्षुओं को छोटे भगवान द्वारा बनाये गए बच्चे समझते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ऐसी टिप्पणी करने की वजह बताते हुए कहा कि यह तीसरा मामला है जिसमें आईटीआई प्रशिक्षक ने किलाड़ जाने में असमर्थता जताई है।
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हिमाचल हाईकोर्ट।