हिमाचल: पिंजौर बाईपास, बद्दी-नालागढ़ फोरलेन मामले में एनएचएआई को तुरंत जमीन का कब्जा सौंपने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 20 Aug 2026 05:43 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने पिंजौर बाईपास से बद्दी-नालागढ़ फोरलेन के बीच बन रहे फोरलेन मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े मामले पर कड़ा रुख अपनाया है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला