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HP High Court: सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा को माना जाए 12वीं कक्षा के समकक्ष
Thu, 28 Jul 2022 06:18 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 28 Jul 2022 06:18 PM IST
सार
अमन शर्मा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। अमन ने दसवीं कक्षा के बाद सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा को 12वीं कक्षा के समकक्ष मानने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक ऊना को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दें। याचिकाकर्ता के तीन वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा को कला संकाय में 12वीं कक्षा के बराबर गिने जाने के आदेश दिए गए हैं।
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ऊना निवासी अमन शर्मा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। पुलिस विभाग में सिपाही के 1,243 पदों की भर्ती के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होना जरूरी है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने दसवीं कक्षा के बाद सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा किया है। याचिकाकर्ता की योग्यता को सिपाही भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है।
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अदालत को बताया गया कि सरकार ने इस बारे वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार दसवीं कक्षा के बाद किसी भी संकाय में किया गया तीन वर्षीय डिप्लोमा कला संकाय में 12वीं कक्षा के बराबर गिना जाएगा। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस अधिसूचना का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किया है।
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