हिमाचल: जेबीटी शिक्षक से वसूली का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, न्याय का उल्लंघन और सामान्य जांच का अभाव पाया
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 17 Oct 2025 05:00 AM IST
सार
अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही और वसूली से संबंधित मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला