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हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा नए राष्ट्रीय उच्च मार्गों का स्टेटस

Thu, 29 Nov 2018 10:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 29 Nov 2018 10:23 AM IST
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Himachal High Court asks government for the status of new national highways

 प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्रीय यातायात व उच्च मार्ग मंत्रालय से पूछा है कि क्या हिमाचल के राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।

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मामले पर हुई सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि 51 मार्गों की एलाइनमेंट का काम पूरा कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट सड़क यातायात एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को स्वीकृति के लिए सौंप दी गई है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने केंद्रीय मंत्रालय को इस बारे में निर्णय लेने व अनुपालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष अगली तारीख तक दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
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लोक निर्माण विभाग को बचे हुए उच्च राष्ट्रीय मार्गों की एलाइनमेंट एक्सरसाइज पूरी करने व उसे केंद्र सरकार को सौंपने के आदेश भी जारी किए गए हैं । राज्य सरकार को नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।


न्यायालय को केंद्रीय मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई कि उन्होंने 69 राज्य सड़कों तथा पड़ोसी राज्य को जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है जोकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर निर्भर करेगी।

मामले पर सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने सभी एजेंसियों को अपनी स्टेटस रिपोर्ट 25 फरवरी तक दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।

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