अब 60 साल से अधिक उम्र के चालक नहीं चला पाएंगे वाहन, नए नियम लागू
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हिमाचल सरकार ने हादसों से सबक लेते हुए स्कूली बच्चों को ले जाने वाली टैक्सियों और बसों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य तौर पर लगाने होंगे। अगर छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो वाहन में तय सीटों से छात्रों की संख्या डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी।
बारह वर्ष की आयु से ऊपर के छात्र एक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगे बिठाया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्कूल वाहनों के चालकों की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होगी। पहले ऐसे कोई बंदिश नहीं थी।
अधिसूचना के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि यह प्रणाली हर समय सुचारु रहे। बस के भीतर चालक का नाम, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा स्कूल का नाम, बस के स्वामी का नाम, बालक सहायक नंबर-1098, पुलिस, अस्पताल और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को बस के बाहरी भाग में अंकित करना अनिवार्य किया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रबंधन, पुलिस या अन्य अधिकारी को सूचित किया जा सके।
स्कूल बस और वाहन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नियमों या न्यायालय के जारी निर्देशों का उल्लघंन किया गया तो नियमानुसार स्कूल प्रबंधन को दंडित किया जाएगा।