सरकार ने दी राहत, गर्भवती महिला को भी चयन होते ही मिलेगी नियुक्ति
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जयराम सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत दी है। गर्भवती महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में चयन के बाद नियुक्ति मिल सकेगी। पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य महकमों में सरकार ने यह शर्त हटा दी है कि डिलिवरी के बाद ही गर्भवती महिलाओं को नियुक्ति मिलेगी। अब डिलिवरी से कुछ महीने पहले और बाद में इन महिलाओं को छुट्टी पर भेजा जाएगा।
सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये वरिष्ठता में अपने साथ के लोगों से पिछड़ न जाएं। अभी तक ऐसी महिला कर्मचारी साथ के लोगों से एक साल बाद नियमित होती थीं। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। जल्द ही स्वास्थ्य महकमे और अन्य विभागों को यह आदेश जारी किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अभी अनुबंध में नौकरी के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 3 महीने गर्भवती महिलाओं को मेडिकल बोर्ड में नौकरी के लिए अनफिट बताया जाता था। कोई भी व्यक्ति जब नौकरी के लिए परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो उन्हें 10 से 15 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने का समय दिया जाता है।
इस निर्धारित समय के बीच हर व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट दिखाया जाता था और महिलाएं ज्वाइनिंग नहीं दे पाती थीं। यही नहीं, डिलिवरी के 6 महीने बाद इन महिलाओं को मेडिकल बोर्ड से फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया जाता था जिससे ये वरिष्ठता में पिछड़ जाती थीं।